किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास ।

 न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी आशुतोष पिता संतोष भास्कर, निवासी-महानंदा नगर, जिला उज्जैन को धारा 363 एवं 452 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि फरियादिया ने दिनांक 23.07.2019 को पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि दिनांक 23.06.2019 से 02ः00 बजे दिन से उसकी नाबालिक लड़की लापता थी, जिसकी रिपोर्ट लाज, शर्म के कारण थाने पर नहीं की थी। फरियादिया को दिनांक 20.07.2019 कों मालूम हुआ कि उसकी लड़की आशुतोष के घर पर है तो वह आशुतोष के घर पर गयी और समझाकर उसकी लड़की को घर ले आयी थी। दिनांक 22.07.2019 को रात 08ः30 बजे वह और उसकी लड़की घर में थी, तब आशुतोष आया और जबरन उसके घर में घुस गया और उसकी लड़की का हाथ पकड़कर और उसे ऑटो में लेकर चला गया। फरियादिया ने बताया कि आरोपी उसकी नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसने उसकी लड़की के साथ मंदिर में शादी कर ली थी। फरियादिया द्वारा दिये गये लेखीय आवेदन पर पुलिस थाना माधवनगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 
 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।              


                          


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