खेत मे से ट्रैक्टर निकालने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा व अर्थदंड।

 न्यायालय माननीय सुश्री उर्मिला चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. करण सिंह पिता नाथूसिंह उम्र 48 वर्ष, 02. कमल सिंह पिता करण सिंह उम्र 19 वर्ष, 03. विक्रम सिंह पिता करण सिंह समस्त निवासीगण ग्राम डंूगर खेडा जिला उज्जैन को धारा 323/34 में प्रत्येक आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 2,100/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी नारायण सिंह पिता बापूसिंह ने दिनांक 20.12.2018 को थाना राघवी पर उपिस्थत होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपने कुऐं पर था विक्रम सिंह अपना ट्रेक्टर मेरे खेत से निकाल दिया जिससे मेरी फसल एवं पाइप में नुकसान हुआ, फरियादी द्वारा विक्रमसिंह से बोलने पर वही पर उपस्थित कमल सिंह फरियादी को गाली देकर बोला कि यहा तक की जमीन हमारी है, तब फरियादी ने आरोपी से बोला कि यह जमीन पटवारी से नपवा लो तभी करण सिंह भी वहॉ पर आ गया और फरियादी को लकडी की मारी जिससे उसके सिर में लगी तथा करण सिंह ने फरियादी को दांत से सीने में कांट लिया। गोविन्द सिंह व शिवसिंह बचाने आए तो गोविन्द को आरोपी विक्रम ने डण्डे की पैर पर मारी और कमल सिंह ने शिवसिंह को डण्डा की गले पर मारी। सभी आरोपीगण जाते-जाते बोले की अब कभी जमीन की बात की तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना राघवी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री देवेंद्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 



           


 


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