प्राणघातक हमले के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 हजार रुपे अर्थदंड की सजा।


 न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दक्ष तिवारी पिता संजय तिवारी, निवासी- स्वेज फार्म, सदावल, जिला उज्जैन को धारा 307 भादवि में आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 29.04.2019 को फरियादी दीपक कुमार पिता प्रमोद ठाकुर निवासी सदावल उज्जैन ने थाना महॉकाल पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं स्वेज फार्म सदावल उज्जैन में रात्रि 08ः30 बजे अपने घर पर था कि आरोपी दक्ष तिवारी एवं एक बाल-अपचारी आए और बोले कि होटल से खाना लेकर आते है और यही पर खाऐंगे, जिस पर फरियादी उनके साथ खाना लेने चला गया, खाना लेकर वापस घर आया और खाना खाने बैठे ही थे कि बाल-अपचारी ने बोला बाहर लड़ाई हो गई है, जिस पर हम तीनों बाहर आ गये, तो वहां कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, जिस पर फरियादी दीपक ने बाल-अपचारी को बोला तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, इसी बात को लेकर घर के बाहर बाल-अपचारी ने दीपक को पकड़ा और मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया दी, फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो दक्ष ने फरियादी को चाकू से मारा, जिससे फरियादी के पेट में चोंटे आई। फरियादी चिल्लाया तो आरोपी दक्ष ने बोला कि हमारी रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगें और वहां से भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महाकाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था।
नोटः-बाल-अपचारी के संबंध में पृथक से बाल न्यायालय में कार्यवाही की गई थी जो न्यायालय में विचाराधीन है। 
 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, ए0जी0पी0 उज्जैन द्वारा की गई। 
        


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