प्राणघातक हमले के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास ।व हजार रुपए के अर्थदंड कि सजा।


 न्यायालय श्रीमान अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ किशन पिता शिवनारायण उर्फ शिवलाल, उम्र 20 वर्ष, निवासी बापूनगर आगर रोड़, जिला उज्जैन को धारा 307 में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है दिनांक 24.06.2019 को दोपहर 02ः00 बजे फरियादी दीपक पिता शिवलाल, निवासी बापू नगर ने थाना चिमनगंजमण्डी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं बोरिंग से मोटर निकाल रहा था, तभी आरोपी कृष्णा उर्फ किशन माली उसके साथी के साथ आया एवं पुरानी रंजिश के कारण उसे मॉ-बहन की अश्लील गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा आरोपी से गाली देने से मना करने पर आरोपी कृष्णा ने फरियादी को लोहे के पाईप से सिर पर मारा जिससे खून निकल आया। उसके दूसरे साथी ने हॉकी से दीपक के बाये हाथ की कोहनी के पास चोट पहुॅचाई तथा लोहे के पाईप से दाये पैर पर चोट पहुॅचाई, फरियादी चिल्लाया तो वहां पर अन्य लोग आ गऐ। आरोपीगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण कृष्णा उर्फ किशन एवं गोकुल के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।  


दण्ड का प्रश्नः- अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा वह 21 वर्ष से कम आयु का है, इस कारण दण्ड के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। 


न्यायालय की टिप्पणीः- मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुऐ निश्चय ही अभियुक्त पर युक्तियुक्त दण्ड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे गंभीर अपराधों में सलिप्त होने वाले व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जा सके। 
नोटः-अभियुक्त गोकुल को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।


      प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रूपसिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।        
      


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