अप मिश्रित खाद्य पदार्थ बेचने पर 6 माह का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थ दंड ।

 


 न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह पिता लखपत सिंह कोठारी, उम्र 58 वर्ष, निवासी-सॉईनाथ कॉलौनी (महावीर बाग) इंदौर रोड, जिला उज्जैन को म0प्र खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की धारा 7 तथा सहपठित धारा 16 नियम 50 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
 
 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन कि घटना अनुसार बताया कि दिनांक 27.11.2006 को दोपहर 01ः30 बजे फरियादी खाद्य निरीक्षक अरविन्द कुमार पथरौल ने रूपराज किराना स्टोर उज्जैन पर महेन्द्र विक्रेता की दुकान का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान जांच हेतु मूंगफली के खुले दाने क्रय कर नमूना जांच हेतु प्राप्त किये तत्समय विधि अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की गई। उक्त मूंगफली के खुले दाने की जांच हेतु सैम्पल विधिवत लोक विशेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये। लोक विशेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल उक्त मूंगफली दाने की जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मूंगफली के दाने अपमिश्रित स्तर के पाये गये। खाद्य निरी. द्वारा विधिवत परिवाद तैयार कर न्यायालय में आरोपी महेन्द्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रकरण में यह तथ्य संदेह से परे किया गया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा जप्त किये गये मूंगफली के दाने खुले अपमिश्रित स्तर के थे। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।



    


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