जिला बदर आरोपी को 2 वर्ष का कारावास।

न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय उर्फ अप्पी पिता रामचन्द्र, उम्र 24 वर्ष, निवासी-बापूनगर जिला उज्जैन को धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास व 5,00/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनंाक 23.12.2018 को थाना चिमनगंज के एएसआई आर.बी.सिंह चौहान, मय स्टाफ के साथ इलाका भ्रमण कर रहे थे तो बापू नगर चौराह पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर आरोपी अजय उर्फ अप्पी अपने घर आया हुआ है, सूचना की तस्दीक हेतु ए.एस.आई. मय आरक्षक के अजय के घर पर पहुॅची तथा घर का दरवाजा खुलवाया तो देखा अजय घर पर उपस्थित मिला। जिसने कहा कि कुछ समय पूर्व ही परिवार से मिलने के लिए आया था। आरोपी अजय को ए.डी.एम. महोदय के आदेश दिनांक 24.11.2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए उज्जैन की सीमाओं से निष्कासित किया गया था। आरोपी द्वारा उक्त आदेश का उल्लघन कर उज्जैन में प्रवेश किया था उसके पास उज्जैन में आने की विशेष अनुमति नही थी इस पर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। थाना चिमनगंज द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। 
दण्ड का प्रश्नः- अभियुक्त द्वारा निवेदन किया कि उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये, अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि अभियुक्त आदतन अपराधी है, अभियुक्त पर गंभीर किस्म के नौ प्रकरण पंजीबद्ध है तथा उस पर रासुका की कार्यवाही हो चुकी है इसलिये उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 
प्रकरण में शासन की ओर से श्री महेश चन्द्रावत, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई। 


             


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