पाइप से हमला कर मानव वध करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।


 उज्जैन न्यायालय माननीय एस.के.पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी देवराज उर्फ देव पिता सुनील राव मराठा, उम्र 25 वर्ष, निवासी-बेगमबाग, जिला-उज्जैन को  धारा 304 (भाग-2) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  
  
 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी धर्मेन्द्र ने थाना महाकाल पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि आरोपी देवराज उर्फ देव एवं फरियादी का भाई राम उर्फ रामनाथ योगी महाकाल मंदिर के पास हार-फूल की दुकान पर काम करते थे और आपस में परिचित थे। घटना दिनांक को रात्रि करीब 08ः30 बजे के लगभग  मेरे छोटे भाई रामनाथ के पास लालू, सुधीर एवं देवराज फूल प्रसादी बेचने वाले आये और बोले कि तू हमारी ग्राहकी तोडता है ,तथा हमारे ग्राहकों को बुलाता है, ऐसा कहते हुए गाली-गलौच कर चले गये। फिर रात के 08ः30 बजे के लगभग मेरे भाई रामनाथ को शंख द्वार के पास घेरकर फिर से अश्लील गालियां दी तथा लोहे के पाईप से तीनों ने मारा जिससे मेरे भाई के सिर, पैर में चोंट आई और वह बेहोश हो गया ।और तीनों वहां से भाग गये। घटना वहां पर उपस्थित लोगो ने देखी। घटना में चोटग्रस्त राम को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहा से उसे एस.एस. अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर उसे एम.व्हाय. अस्पताल ले जाया गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना महाकाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया, पुलिस थाना महाकाल द्वारा राम के घायल अवस्था में पुलिस कथन लिये गये। दिनांक 12.04.2019 को उसकी मौत हो गई। विवेचना के दौरान साक्ष्य एवं सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर लालू एवं सुधीर के द्वारा घटना करना पुलिस ने नहीं पाया। थाना महाकाल द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र आरोपी देवराज के विरूद्ध धारा 302 भादवि में प्रस्तुत किया गया।
 न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।


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