पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास।

 


 न्यायालय माननीय श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रामप्रसाद पिता बाबूलाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी- माकडोन, तहसील तराना जिला उज्जैन को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 09.11.2015 को आहत दिन के 11ः00 बजे के लगभग अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा था उसने आरोपी रामप्रसाद को 04 महीने पहले 600 रूपये की चारे की दवाई दिलाई थी, उसके पास रामप्रसाद आया था तब फरियादी ने उससे पैसे मांगे तो आरोपी बोला कि चारे की दवाई के रूपये शाम को दे जाउंगा अभी उसके पास नही हैं जब फरियादी ने बोला कि उसे पैसे की जरूरत है तो पैसे आज ही दो तो, इसी बात को लेकर रामप्रसाद उसे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उसने फरियादी के साथ लात-घूसों से मारपीट की जिससे उसकी कमर में चोट लगी, आरोपी द्वारा उसे पत्थर की मारी जो उसके सिर पर लगी जिससे खून निकलने लगा जिससे वह चिल्लाया तो वहां लोग इकट्ठा हो गये जिन्होंने बीच-बचाव कराया। आरोपी रामप्रसाद जाते-जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने थाना माकडोन पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना माकडोन द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुश्री पिंकी शेरवाल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई।


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