तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना महंगा पड़ा ।आरोपी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा।

   
 उज्जैन न्यायालय माननीय सुश्री सोनाक्षी जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कुन्तेश्वर पिता शंकरलाल परमार, उम्र-30 वर्ष, निवासी - मां दुर्गा नगर मकोडिया, आम नाका, उज्जैन को धारा 338 भादवि में 04 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
  घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2016 को सुबह 09ः00 बजे फरियादी राधाकिशन पिता तुकाराम एवं उसकी मां पार्वती बाई अपने घर शहीद नगर से गायत्री शक्तिपीठ पैदल जा रहे थे जैसे ही वे आकाश पेट्रोल पंप के सामने पानी के प्याउ के पास आगर रोड उज्जैन पहुंचे तभी चामुण्डा माता चौराहा तरफ से एक मोटर सायकिल चालक अपनी मोटर सायकिल को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसके आगे चल रही उसकी मां को टक्कर मार दी जिससे उसकी मां गिर गई एवं उनके बांये पैर के घुटने के नीचे व दोनों हाथों में चोट लगी। फरियादी की मां को पैर के घुटने में फ्रैक्चर आया था। फरियादी ने थाना चिमनगंजमंडी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। पुलिस थाना चिमनगंजमंडी द्वारा मोटर सायकिल चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी कुन्तेश्वर को ज्ञात कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती संध्या सोलंकी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।


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