न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त किशोर मालवीय जिला उज्जैन की दो प्रकरणों में जिनमें धारा 354,452 एवं धारा 353,332 भादवि में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अभियुक्त किशोर मालवीय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियुक्त द्वारा दोनो मामलों में न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा दोनो मामलों में अभियुक्त की जमानत आवेदन पर विरोध किया गया था, कि अभियुक्त द्वारा महिला के घर में घुसकर महिला की लज्जा भंग की तथा जब पुलिस फरियादी की सहायता हेतु घटना स्थल पर पहुॅची तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पर हमला किया। अभियुक्त में कानून का भय नही है, अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
प्रथम घटना:- दिनंाक 14.03.2020 को फरियादिया ने थाना चिमनगंजमण्डी पर रिपोर्ट लिखाई थी कि अभियुक्त किशोर मालवीय उसके घर के अन्दर घुस आया और उसका बुरी नियत से हाथ पकड लिया तथा उसकी लज्जा भंग की।
द्वितीय घटना:- दिनांक 14.03.2020 को फरियादिया द्वारा प्रथम घटना के संबंध में 100 डायल पुलिस को फोन करने पर एफ.आर.व्ही. में ड्यूटी में लगे आरक्षक भानू प्रताप सिंह उक्त सूचना पर घटना स्थल पहुॅचे जहॉ आरक्षक भानूप्रताप सिंह को छेडछाड की घटना के संबंध में बताया इस पर आरक्षक भानूप्रताप एवं आनन्द सिंह ने अभियुक्त किशोर मालवीय के पास जाकर उसे थाने चलने का कहने पर अभियुक्त ने आरक्षक भानूप्रताप सिंह की गलेवान पकड कर झूमाझटकी कर उसकी शर्ट फाड दी तथा मैनपेक सेट निकाल कर जमीन पर पटक दिया तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा दोनो अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, व अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त के जमानत आवेदन निरस्त किये गये।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
घर में घुसकर महिला पर हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त।