न्यायालय सुश्री नेहा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाश पिता भंवरलाल, आयु 28 वर्ष, निवासी- राजीव गांधी नगर, जिला उज्जैन को धारा 338 भादवि में आरोपी को 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया एवं पीड़ित को 8,000/- रूपये प्रतिकर की राशि के आदेश किये गये।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 28.02.2016 को फरियादी विक्रमसिंह पिता बापूसिंह निवासी सिविल लाईन देवास ने थाना नरवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक को वह तथा उसका साथी समधी विजय परमार मोटर साईकिल से ग्राम दताना से देवास जा रहे थे, मोटर साईकिल उसके समधी विजय परमार चला रहे थे और वह पीछे बैठा था। शाम के 06ः45 बजे से जैसे ही नरवर में हरनावदा फंटा के सामने पहुॅचे तो सामने से एक कार का चालक कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और सामने से उसकी मोटर सायकिल में टक्क्र मार दी, जिससे मोटर सायकिल सहित नीचे गिर गए। टक्क्र लगने से विजय परमार को सिर, मुंह तथा दोनों हाथों में तथा शरीर पर चोटें लगी थी तथा उसके तीन-चार दांत टूट गये थे तथा मोटर सायकिल में भी नुकसान हुआ। कार वाले के रूकने पर उसने कार का नंबर देखा। घटना आसपास के दुकान वालों ने भी देखी थी, इतने में एम्बुलेंस आ गई थी,। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना नरवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नरवर द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी प्रकाश के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
नोटः- आहत विजय बोलने में असमर्थ था उसकी साक्ष्य अभियोजन द्वारा न्यायालय में लिखित रूप में ली गई। बचाव पक्ष द्वारा आहत के बोलने में असमर्थ होने के आधार पर न्यायालय में तर्क किये थे कि वह असक्षम साक्षी है। न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में पीड़ित को सक्षम साक्षी माना गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सोनी कौशिक, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।