महिला को तलवार मारने वाले आरोपी गण को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा।


 न्यायालय श्रीमान अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. रउफ खॉ पिता अब्दुल हनीफ खॉ उम्र 32 वर्ष 02. भूरिया उर्फ भुरू पिता हनीफ खॉ आयु 22 वर्ष, 03. अखलाख उर्फ अखलाल पिता गुलमोहम्मद आयु 34 वर्ष, 04. मो0 भुरू पिता मो. असलम, उम्र 26 वर्ष समस्त निवासीगण सम्राट नगर विराट नगर के पास आगर रोड जिला उज्जैन को धारा 326 में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में  5,00/-रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी रउफ खान को धारा 25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,00/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादिया फरीदा बी ने थाना चिमनगंजमण्डी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 24.01.2017 को रात्रि 11ः00 बजे पीडिता के घर के सामने विराट नगर उज्जैन में फरियादिया फरीदा बी का पुत्र आफताब घर के बाहर बैठा हुआ था तभी आरोपी रउफ खान व भूरिया ने आकर उससे गाली गलौच की फरियादिया फरीदा बी ने गाली देने से मना किया तो उसी बात पर से आरोपी रउफ व भूरिया उनके साथ शेष आरोपी अखलाख व भूरू लाला को साथ लेकर आये तथा घर के बाहर बैठे आफताब को अश्लील गालिया दी। फरियादिया फरीदा बी ने गालिया देने से मना किया तो आरोपी रउफ लाला ने उसे तलवार बायें पैर के घुटने पर मारी, आरोपी भूरिया ने उसे लोहे के पाइप से बांये हाथ पर मारपीट की व शेष आरोपीगण ने भी लोहे के पाइप से उसके साथ मारपीट की। सईदा बी ने बीच-बचाव करने आई तो सभी आरोपीगण ने उसे भी लात घूंसो से भी उसके साथ भी मारपीट की जिससे उसे चोंटे आई। मंजूर शाह और समीर खान ने आकर बीच-बचाव किया तब आरोपीगण ने जाते समय फरियादिया फरीदा बी से कहा कि आज तो बच गये आईन्दा उन्हें जाने से खत्म कर देगें। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। 


दण्ड का प्रश्नः- अभियुक्तगण की ओर से निवेदन किया गया कि यह उनका प्रथम अपराध है, उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नही है। अतः उन्हे परिवीक्षा विधि का लाभ दे दिया जाये अथवा दण्ड के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।


न्यायालय की टिप्पणीः- मामले के तथ्यों को देखते हुऐ अभियुक्तगण परिवीक्षा विधि के प्रावधानों का लाभ पाने के पात्र नहीं है। 


      प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रूपसिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।        
       


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