नाबालिग का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास कि सजा।

 न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी पंकज कैथवास पिता दिलीप कैथवास, उम्र 21 वर्ष गणेशपुरा, मक्सी रोड, उज्जैन जिला उज्जैन को धारा 354 भादवि 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 13.04.2018 को पुलिस थाना माधवनगर में पीडिता ने उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिन के करीब 01ः30 बजे की बात है, वह घर के बाहर अकेली खड़ी थी तभी वहॉ पर आरोपी पंकज पीडिता के पास आया और उसका बुरी नियत से दाहिना हाथ पकडकर बोला कि यदि आज वह उससे बात नही करेगी तो उसे वहा उसके परिवार वालो को जान से खत्म कर देगा। पीडिता चिल्लाई तो उसके बडे पापा एवं मम्मी और बडी बहन वहॉ पर आ गये, तो उन्हें देखकर आरोपी पीडिता का हाथ छोडकर भाग गया। पुलिस थाना माधवनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 
दण्ड का प्रश्नः- अभियुक्त द्वारा निवेदन किया कि यह उसका प्रथम अपराध है उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया। 
न्यायालय की टिप्पणीः- अभियुक्त द्वारा अव्यस्क बालिका का हाथ बुरी नियत से पकड़कर लज्जा भंग की गई है। वर्तमान परिवेश में ऐसे अपराधों के कारण ही अव्यस्क बालिकाऐं अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं हैं।
 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।              


                        


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