शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज।

 


 न्यायालय माननीय कु0 वंदना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुभाष निवासी- बिछडौद, मालीखेडी, तहसील तराना, जिला उज्जैन को धारा 353, 294, 506 भादवि में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी महेश व्यास ने हमराह मण्डी सचिव विजय मरमट के साथ उपस्थित होकर थाना तराना पर मैखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं बजरंग कॉलोनी तराना में रहता हूॅ, कृषि उपज मण्डी तराना में भृत्य के पद पर पदस्थ हूॅ, मुझे 03.12.2019 में कृषि उपज मण्डी तराना में मण्डी प्रांगण के बाहर अवैध व्यापार पर रोक हेतु लगाया गया था। घटना दिनांक 28.02.2020 को बिछडौद मालीखेडी रोड पर अभियुक्त सुभाष अवैध रूप से अनाज खरीद रहा था। हमराह की सूचना पर मण्डी सचिव मरमट व सिक्योरिटी गार्ड हम तीनोें सुभाष की अनाज की दुकान पर तराना पहुंचे तो सचिव विजय ने समझाइश दी की बिना लाईसेंस के अनाज नहीं खरीदे। आज दिनांक को मैं मण्डी गेट पर ड्यूटी पर था तभी सुभाष जायसवाल मण्डी गेट पर आया और मुझसे कहने लगा तू सचिव को लेकर मेरी दुकान पर क्यो आया था, मैने अभियुक्त से मना किया तो अभियुक्त मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा और मेरे शासकीय कार्य में बाधा डालने लगा। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना तराना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्त को थाना तराना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 



            


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