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श्रम विभाग के टीम द्वारा बालश्रम मुक्ति हेतु अभियान चलाया।


उज्जैन 29 अगस्त। सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट द्वारा जानकारी दी गई कि श्रम विभाग के दल द्वारा शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों जिनमें देवास रोड, ऋषि नगर, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, महानन्दा नगर, नागझिरी, शिप्रा विहार कॉलोनी, अभिलाषा कॉलोनी, क्षेत्र के होटल, ढाबे तथा वाणिज्यिक संस्थान एवं देवास रोड के औद्योगिक क्षेत्र के संस्थानों व कारखानों में बाल श्रम मुक्ति हेतु सर्चिंग अभियान चलाया गया। दल द्वारा श्रमिक प्रतिबंधित की सूचना प्रदर्शित कराई गई। कार्यवाही में श्रम विभाग से श्री बीएल राठौर और श्री पुष्पेन्द्र मरावी दल में शामिल थे। दल द्वारा विभिन्न कारखानों, शोरूम, व्यावसायिक संस्थान, होटल इत्यादि स्थानों पर बाल श्रम अधिनियम-2016 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया एवं साथ ही कोविड-19 रोकथाम के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के पालन हेतु निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि बाल श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं को काम पर नियोजित रखता है तो उसे कम से कम छह माह और अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। साथ ही 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


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