लापरवाही पूर्वक बस चलाने पर चालक को न्यायालय ने दी सजा।


 _न्यायालय श्रीमती मीनू पचौरी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी पंकज पिता उदयसिंह परमार, आयु 30 वर्ष, निवासी- कायस्थखेड़ी तहसील सांवेर जिला इंदौर को धारा 279, 337, 338 भादवि में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।_ 
  अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, फरियादी हरिसिंह पिता कनीराम निवासी- लोहार पट्टी नानाखेड़ा द्वारा पुलिस थाना नानाखेड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 26.07.2017 को सुबह 11ः25 बजे वह तथा उसका दोस्त राजेश परमार मोटर सायकिल से नानाखेड़ा बस स्टेण्ड से अपने घर जा रहे थे, जैसे ही आनन्द पैलेस होटल के सामने पहुॅचे कि शुक्ला ब्रदर्स की बस के चालक ने बस को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी। जिससे वह तथा उसका दोस्त गिर गये, उसे बाये पैर में चोट लगी। पुलिस थाना नानाखेड़ा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। 
     प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सोनी कौशिक, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


                                  


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