न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अर्जुन पिता पीरूलाल मालवीय, निवासी-तिलकेश्वर कॉलोनी, जिला-उज्जैन को धारा 327 भादवि में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन कि घटना अनुसार बताया कि फरियादी यश थानी पिता नवीन थानी ने पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 23.02.2020 को मैं तथा मेरा साला कार से जोधपुर से उज्जैन आये थे कि रात करीब 11ः30 बजे की बात है कि पटेल नगर चौराहे पर पान वाले की दुकान के पास आये थे तभी अभियुक्त अर्जुन मालवीय अपने अन्य साथियों के साथ गाड़ी के सामने आया और गाड़ी को रोककर बोला कि मुझे दारू पीने के लिए 500/- रूपये दे, मैने पैसे देने से मना किया तो अभियुक्त व उसके साथियों ने मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे, मैने और मेरे साले ने गालिया देने से मना किया तो अभियुक्त ने मेरी गाड़ी पर मुक्के मारे, बीयर की बोटल फोड़ी व उसके साथियों ने डण्डे से गाड़ी को बोनट व साइट गिलास पर मारा जिससे मेरी गाड़ी को बड़ा नुकसान हो गया। घटना अन्य लोगों ने देखी है एवं बीच-बचाव भी किया। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश किया गया था।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क किये कि अभियुक्त आदतन अपराधी है, उसके विरूद्ध थाना जीवाजीगंज में कई प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है, यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।